उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती में शासकीय महाविद्यालय का अनुभव स्वीकार, लेकिन विश्वविद्यालय का अनुभव नजरअंदाज

उज्जैन मध्यप्रदेश शासन द्वारा के विज्ञापन क्रमांक 24/200/ 30.12.2022 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन ने सहायक प्राध्यापक पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट क्रमांक 2 में पृष्ठ संख्या 10 पर मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक व आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था आदिष्ट की गई है।

आश्चर्य का विषय

इस भर्ती में विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के कार्यानुभव संबंधी अंकों पर किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं दिये गये है। जबकि वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा के समय पत्र कमांक 300/260/2016/38-3 दि.23.02.12016 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश में समस्त विश्वविद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को भी अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में वरीयता प्रदान की गई थी।

आश्चर्य का विषय है कि इस बार विज्ञापित आवेदन पत्र में विश्वविद्यालय के अनुभव अंकों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है इससे विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है व दोहरे मापदंड के चलते ये अतिथि शिक्षक परेशान है। उच्च शिक्षा विभाग के इस आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रदेश में दो कानून लागू हो गए है जिसमें शासकीय महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक लाभान्वित है तथा विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक वंचित है।

उच्च शिक्षा मंत्री से अपेक्षा है कि वे इस प्रकरण में संज्ञान लेकर भर्ती की शर्तों में विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अंकों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर वरीयता अंकों का लाभ प्रदान करेंगे जिससे इन्हें भी इस भर्ती में समान वेटेज मिल सकेगा।

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