कोरोना महामारी के दौरान मृत हो गए व्यक्तियों के उत्तराधिकारी यों को अनुग्रह राशि दिलाने में मदद करेगा प्राधिकरण।
आवेदन नहीं करने या निरस्त होने वाले व्यक्तियों की पहचान कर तैयार करेंगे प्रकरण
कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियों एवं माता-पिता को खोकर बेसहारा होने के बावजूद भी अभी तक जिन उत्तराधिका रियों एवं बच्चों को एक्सग्रेशिया प्रतिकर की राशि नहीं मिल पाई है उनकी मदद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्तियों के प्रकरण तैयार कर उन्हें अनुग्रह राशि दिलाने में समन्वय की भूमिका अदा की जाएगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के संबंध में एक्सग्रेशिया प्रति करके राशि प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है जिले में निवासरत ऐसे परिजन या बच्चे जिनके परिवार में किसी की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है ऐसे व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी पोर्टल में अपलोड कर प्रतिकर राशि का भुगतान होना है। श्री जैन के द्वारा बताया गया कि आज भी हमारे आसपास ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी से हुई है किंतु उन्हें आज तक प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं हुई उनके द्वारा राशि की प्राप्त हेतु आवेदन नहीं किया गया है या फिर उनका आवेदन किन्ही कारणों से निरस्त कर दिया गया है और वे जिला प्रशासन के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उनकी मदद प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे ऐसे व्यक्तियों की पहचान करें जिनके परिजनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है और उन्हें आज तक प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं हुई है ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर प्रतिकर की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र तैयार कर सूक्ष्मता से परीक्षण कर उन्हें अनुग्रह की राशि प्राप्त करने में समन्वय की भूमिका विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अदा की जा रही है उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि उनकी जानकारी में ऐसे कोई व्यक्ति या बच्चे हूं जिन्होंने कोविड-19 में अपने परिवार जनों को खो दिया है और उन्हें राज्य शासन से प्रति करके राशि प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्तियों को समस्त दस्तावेजों सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर उज्जैन के कार्यालय में भेजें या कार्यालय ईमेल आईडी secdlsaujn@mp.gov.in पर प्रेषित करें ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उन्हें एक्सग्रेशिया प्रतिकर राशि प्रदान करने की कार्यवाही की जा सके. इस कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वालंटियर को भी नगर एवं गांवों में भेजकर पीड़ित व्यक्तियों की मदद की जा रही है।