हत्याकांड के मामले में तेजू उर्फ तेजकरण मालवी हुआ बरी

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उज्जैन की छोटी मायापुरी में हुए सुरेश पिता अंतरसिंध ठाकुर हत्याकांड के मामले में आरोपी तेजू उर्फ तेजकरण मालवी को माननीय न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषमुक्त कर दिया है। यह जानकारी तेजू उर्फ तेजकरण के अभिभाषक मुकेश अग्रवाल ने दी।

मामले के अनुसार, यह घटना पुलिस थाना चिमनगंज मंडी में अपराध क्रमांक 63/2016 के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य आशय) शामिल थीं। इस प्रकरण में सह-आरोपी राजू ठेकेदार और उसकी पत्नी श्रीमती संगीता को पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

तेजू उर्फ तेजकरण मालवी के खिलाफ चिमनगंज मंडी पुलिस द्वारा पूरक चालान पेश किया गया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय के समक्ष हुई। बचाव पक्ष की ओर से अभिभाषक मुकेश अग्रवाल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने तेजू उर्फ तेजकरण को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

माननीय न्यायालय के फैसले के बाद, तेजू उर्फ तेजकरण मालवी को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। यह फैसला बचाव पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद आया है, जिसमें अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की और आरोपी को दोषमुक्त पाया।

अब देखना यह है कि आगे क्या होता है? क्या पुलिस इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी या फिर तेजू उर्फ तेजकरण मालवी को पूरी तरह से राहत मिल जाएगी? फिलहाल, तो तेजू उर्फ तेजकरण मालवी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है और उन्हें राहत मिली है।

तेजू उर्फ तेजकरण के अभिभाषक मुकेश अग्रवाल ने कहा कि अदालत के फैसले से उनके मुवक्किल को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त थे और अदालत ने सही फैसला सुनाया है। इस फैसले से तेजू उर्फ तेजकरण मालवी को बड़ी राहत मिली है और उनके परिवार को भी न्याय की उम्मीद जगी है।