उज्जैन एक फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी परीक्षा के संशोधन एवं प्रतिलिपि डाक्यूमेंट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्राप्त होते थे, किन्तु अब प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण को ध्यान में रखते हुए मण्डल द्वारा जारी किये जाने वाले प्रतिलिपि/संशोधन प्रकरणों में आंशिक संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके अनुसार वर्ष 1971 से वर्ष 2002 तक के समस्त प्रतिलिपि दस्तावेजों के लिये आवेदन ऑफलाइन प्राप्त किये जायेंगे।
वर्ष 2003 एवं इसके पूर्व के वर्षों के संशोधन आदेश दिनांक से तीन माह पश्चात ग्राह्य नहीं किये जायेंगे। वर्ष 2003 तथा पश्चात के वर्षों से सम्बन्धित प्रतिलिपि दस्तावेज एवं संशोधन सम्बन्धी आवेदन पूर्ववत ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे।
अत: सर्वसम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2003 एवं उसके पूर्व की परीक्षा में सम्मिलित हुए जो आवेदक अपनी अंकसूची/प्रमाण-पत्र में संशोधन कराना चाहते हैं वे विज्ञप्ति प्रसारण दिनांक से तीन माह की अवधि में संशोधन हेतु मण्डल में आवेदन करें। तीन माह की अवधि के पश्चात संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही की जाना संभव नहीं होगी।
क्रमांक 0314 अनिकेत/जोशी