देवास। नगर निगम द्वारा शहर में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर और निगम की टी.एल. बैठक में निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने निर्देश दिए कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। इन निर्देशों के बाद निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

अधिकांश अवैध कॉलोनियां अमोना, देवास सीनियर, बिलावली, ब्राह्मण खेड़ा, पालनगर, बिंजाना, बावडि़या, कालूखेड़ी, नौसराबाद, इटावा, और जेतपुरा क्षेत्रों में विकसित की गई हैं। इन कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों को म.प्र. कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है और संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भी लिखे गए हैं।

इसके अलावा, नगर निगम ने ग्रीन बेल्ट की भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयुक्त कसेरा ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने या बेचने से बचें। नागरिकों को इन अवैध कॉलोनियों की जानकारी नगर निगम के कॉलोनी सेल विभाग से प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

अब तक, नगर निगम ने 30 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है, जिनमें से अधिकांश अमोना, देवास सीनियर, बिलावली, ब्राह्मण खेड़ा, पालनगर, बिंजाना, बावडि़या, कालूखेड़ी, नौसराबाद, इटावा, और जेतपुरा क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा, निगम ने अन्य अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी सर्वेक्षण और कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

नगर निगम की इस सख्ती से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है, और यह उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई से शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगेगी।

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