अब रेरा ने भी माना, कासलीवाल अवैध कालोनियों का बेताज बादशाह
उज्जैन कहावत है कि जब इंसान का पाप जब सर चढ़कर बोलता है तो चारों तरफ से आफत का तूफान गरजता है और सत्य की एक दिन जीत जरूर होती है। हम बताना चाहते है कि लगातार अवैध कालोनी, सरकारी जमीन पर कालोनी स्थापित करने वाले अश्विन कासलीवाल के खिलाफ 420 का प्रकरण पुलिस थाना चिमनगंज मंडी उज्जैन में दर्ज कराने वाले पराग धनगर ने कायमी के पूर्व पुलिस चिमनगंज मंडी के अश्विन के प्रति झुकाव और ठोस कार्यवाही न होने से भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी मध्यप्रदेश) याने “रेरा” के समक्ष शिकायत की। जिसके प्रकरण क्रमांक 22-59-2020 परियोजना “सुंदर नगर एक्सटेंशन के तारतम्य में पत्र क्रमांक-2023 / III-C/M- 13/F-325/828 भोपाल दिनांक 04.05.2023 म.प्र.भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी किया जाकर भू सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 59 के अन्तर्गत अश्विन कासलीवाल पर 50,000/- रूपये की शास्ति आरोपित की गई है।
रेरा ने अवैध माना, अब श्री 420 कासलीवाल से सावधान रहे जनता
शहर में अवैध कालोनियां स्थापित करने के लिये कुख्यात अश्विन कासलीवाल द्वारा अवैध कालोनी काटकर उपभोक्ता से ठगी करने के लिये रेरा ने उन्हें अर्थदंड कर सिद्ध कर दिया है कि अश्विन दोषी है।
हमारा शहर की जनता से विनम्र आग्रह है कि कृपया अवैध कालोनी व सरकारी जमीन पर कालोनी स्थापित कर लोगों से जीवन की गाढ़ी कमाई ऐंठकर ठगी करने वाले अश्विन कासलीवाल से सावधान रहें।
समझदार के लिये इशारा काफी है कि पूरे मध्यप्रदेश की कालोनियों की नियंत्रणकर्ता वैधानिक संस्था ही अश्विन को जब अर्थदंड कर अघोषित रूप से ब्लेकलिस्टेड कर चुकी है तो ऐसे अवैध कालोनाईजर की कालोनी में राशि निवेश करना स्वयं को आर्थिक रू से बर्बाद करने के समान ही होगा।